स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह,लांक़डाउन को लेकर प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध.

 मनोहरपुर:कोवीड 19 स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनज़र शनिवार को स्थानीय प्रशासन ने जनहित में लोगों को जागरुक किया.जिसमें लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर दिनांक 16 मई से 27 मई तक निम्न गतिविधियों पर होंगी प्रतिबंध.जिसमें शादी समारोह में 11 व्यक्ति शामिल होगे.इसके लिए तीन दिन पुर्व थाना प्रभारी को सूचित करना होगा.साथ ही शादी समारोह में बाजा गाजा,पटाखे, बारात घूमाना, व टेंट इत्यादि लगाने में प्रतिबंध होंगी.जिला के अंदर और जिला के बहार जाने के लिए निजी चारपहिया और दोपहिया वाहनों के लिए ई पास की अनुमति आवश्यक रहेंगी.वहीं सिर्फ़ चिकित्सा हेतू वाहनो,केन्द्र व राज्य सरकार के वाहनो के परिचालन के लिए ई पास से मुक्त रखा गया है.पुर्व की भॉँति तीन बजे तक दुकाने खुली रहेगी,किंतु आवश्यक सेवा जनहित में मेडिकल दुकानो को इससे मुक्त रखा गया है.

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