मनोहरपुर-बाल संरक्षण कार्यालय में काउंसिलिंग के उपरांत,फोस्टर केयर के माध्यम से बच्ची ने स्वयं कि परिवार का चयन.

मनोहरपुर :मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत विगत 5 वर्ष पूर्व बच्ची के साथ हुई घटना का सार्वजनिक होने के बाद मामला सामने आया है।घटना यू है,की जब 5 वर्ष पूर्वअपनी पुत्री को उनके ही माता-पिता द्वारा बाहर पैसा कमाने हेतु काम के लिये अपनी बेटी को छोड़कर चले गए थे।बालिका का घर काशीपुर स्थित मनोहरपुर थाना क्षेत्र की निवासी है। इनके पिता सुखराम चम्पिया जिसने परवाह किये बगैर अपनी पुत्री को भाग्य के भरोसे अकेले छोड़ दिया था । तत्पश्चात सरफराज खान गोइलकेरा निवासी, वर्त्तमान जराइकेला स्थित उनके ससुराल के लोगों ने इस बच्ची को अपने घर में लालन -पालन पोषण किया । उक्त बच्ची का उम्र अब 13 वर्ष हो गई । बालिका नाबालिक होने के कारण विते दिन अपनी गांव परिवार वालों से मिलने आई थी । इसी दौरान सफ़राज एवं उनके साथी लेने आये । गांव वालों की सूचना पर पारा लीगल वालंटियर अशोक कुमार महतो,आतेन सुरीन ने बच्चों की जायजा लिया । ग्रामीणों ने प्रसाशन एवं PLV अशोक कुमार महतो अतेन सुरीन से संपर्क किया । अशोक कुमार महतो ने बताया कि जे०जे०एक्ट प्रावधान अनुसार बच्चे को रखा जाना उचित है। जिससे बच्चे का मूलभूत अधिकार मिल सके । इस प्रयोजन में उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए मनोहरपुर बाल संरक्षण कार्यालय से संपर्क किया । इस क्रम में कार्यालय प्रोटेक्शन पदाधिकारी श्री कृष्णा कुमार तिवारी ने बताया कि इस बालिका को उसी परिवार में फॉस्टर केयर प्रदान करना उचित होगा।फ़िलहाल उस बच्ची को लीगली प्रक्रिया के तहत तत्काल के लिए फ़ोस्टर परिवार को सौंप दिया गया है।ताकी इस दौरान बच्ची की सुरक्षा व हितों का जायज़ा लिया जाँ सके.उन्होंने बताया कि जिला में ऐसे सभी बेसहारा,उपेक्षित, अनाथ बच्चों को सुरक्षित करने हेतु जिला दंडाधिकारी सह- उपायुक्त महोदय अनन्य मित्तल द्वारा बाल संरक्षण तंत्र को विकसित करने हेतु गांव-गांव तक जागरूकता प्रणालियों को मजबूत प्रदान की गई है। इसी क्रम में ग्राम बाल संरक्षण जागरूकता से प्रभावित होकर सरफराज खान ने बच्चे को प्रावधान अनुरूप रखने हेतु फोस्टर केयर के लिए कार्यालय में आवेदन दिया है । कृष्णा कुमार तिवारी ने बताया की किशोर न्याय अधिनियम फोस्टर केयर दिशा-निर्देश अनुरूप उनके माता-पिता की सहमति से बच्चों को फोस्टर परिवार में 3 वर्षों तक रखा जा सकता है। जिससे प्रति माह उस बच्चे का फॉलो अप किया जा सके । जबकी फोस्टर केयर के माध्यम से उन बेसहारा बच्चों को लेने के उपरांत बच्चों का सर्वोत्तम हित प्रदान किया जा सकेगा। वहीं फोस्टर केयर दिशा-निर्देश के अनुसार बच्चों को स्वास्थ्य ,शिक्षा दिया जाएगा। श्री तिवारी ने उनके परिजनों को बताया कि बच्चों को फॉस्टर केयर से जोड़ने के उपरांत उनके धर्म, लिंग ,भाषा, जाति का भेदभाव नहीं किया जाएगा । उक्त बच्चे को कार्यालय में श्री संजय प्रसाद द्वारा काउंसिलिंग किया गया। इस दौरान फोस्टर केयर परिवार के सदस्य एवं उनके परिजन , मनोहरपुर बाल संरक्षण कार्यालय से जगरनाथ पोद्दार,जिला कार्यालय से श्री संजय प्रसाद,पारा लीगल वालंटियर श्री अशोक कुमार महतो ,श्रीमती आतेन सुरीन एवं काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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