जराईकेला-उत्क्रमित उच्च विद्यालय डोमलाइ मे,शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित.

मनोहरपुरः बाल यौन शोषण संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत उत्क्रमित उच्च विद्यालय डोमलाई में जागरूकता सत्र आयोजित किया गया.जिसका उद्घाटन पूर्व प्रधान शिक्षक सेवानिर्वित शशिभूषण महतो ने फ़ीता काटकर किया.साथ ही पूर्व प्रधान शिक्षक श्री महतो को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.इस सत्र में स्कूल के बच्चों के अलावा शिक्षक व अभिभावकों ने हिस्सा लिया.जिसमें पोस्को एक्ट 2012 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया.यह सत्र झारखंड काउंसिल फॉर एडुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (JCERT) एवं झारखंड शिक्षा परियोजना की अगुवाई एवं सेंटर फॉर कैटालाइज़िंग चेंज (C3) के तकनीकी सहयोग से विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया.जिसका मुख्य उद्देश्य छात्र- छात्राओं को उक्त अधिनियम के मुख्य प्रावधानों से अवगत कराना एवं विद्यालय के स्तर पर बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित करना था.सत्र के दौरान अधिनियम के तहत यौन अपराधों की विस्तृत परिभाषा के बारे में बताया गया.यह बताया गया कि बाल यौन शोषण सिर्फ बलात्कार ही नहीं अपितु बच्चों के किसी भी अंग को गलत तरीके से छूना, निजी अंगों पर टिप्पणी करना, गलत तस्वीर दिखाना, तथा अन्य वैसे सभी प्रककर के शारीरिक संपर्क जिससे बच्चे असहज महसूस करें, बाल यौन शोषण की श्रेणी में आते हैं.चूंकि सरकार के द्वारा विशेष POCSO कोर्ट की स्थापना की गयी है.छात्र- छात्राओं को बाल यौन शोषण की घटना को रिपोर्ट करने के प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि ऐसे घटनाओं की शिकायत करने में वे संकोच नहीं करें.ज्ञातव्य हो कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत बच्चे यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं और इनमे से लगभग दो तिहाई बच्चे भय और संकोच के कारण अपने साथ हुए यौन शोषण की शिकायत नहीं करते हैं.सत्र के उपरांत छात्र-छात्राओं ने संकल्प लिया कि वे बाल यौन शोषण से संबंधित घटनाओं की शिकायत बिना किसी भय एवं घबराहट के साथ करेंग.उक्त जागरूकता सत्र में C3 के प्रखंड समन्वयक आशीष कुमार प्रधानाध्यापक अमित बघेल फूलचंद कुजुर विद्यालय के सभी अध्यापक एवं छात्रों के माता-पिता एवं ग्रामीण उपस्थित थे.

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