रेल रोको आंदोलन पर रोक, चक्रधरपुर अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू


चक्रधरपुर, 19 सितम्बर।कुरमी/कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने तथा कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता दिलाने की मांग को लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में प्रस्तावित "रेल टेका" या "रेल रोको आंदोलन" की आशंका के बीच प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है।अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) पोड़ाहाट, चक्रधरपुर श्रुति राजलक्ष्मी (भा.प्र.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अधिकतम 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।*11 रेलवे स्टेशन संवेदनशील*प्रशासन को सूचना मिली है कि आंदोलन के तहत चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र के 11 रेलवे स्टेशनों—चक्रधरपुर, लोटापहाड़, सोनुआ, दुनिया, गोईलकेरा, महादेवशाल, डेरवां, घाघरा, पोसेता, मनोहरपुर और जराईकेला—में रेल सेवाओं में अवरोध की आशंका है। इससे यात्री सुरक्षा, जनजीवन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। आदेश की मुख्य शर्तें जारी आदेश के अनुसार रेल परिचालन बाधित करने वाले किसी भी आंदोलन, जुलूस या सभा पर रोक रहेगी। रेलवे ट्रैक या स्टेशन परिसर में घेराव, टायर जलाना, जाम लगाना, नारेबाजी, भड़काऊ भाषण या किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि सख्त वर्जित रहेगी। साथ ही, हथियार, लाठी-डंडे, पेट्रोल बम जैसी वस्तुएं लेकर चलना और सोशल मीडिया पर अफवाह या भ्रामक सूचनाएँ फैलाना भी प्रतिबंधित किया गया है।*आदेश उल्लंघन की स्थिति में दोषियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की अपील:-एसडीएम ने आम नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेश की प्रतिलिपि उच्च अधिकारियों एवं संबंधित थाना क्षेत्रों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।

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